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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र और उपराज्यपाल से मांगा जवाब, पीठ ने जारी किया नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र और उपराज्यपाल से मांगा जवाब, पीठ ने जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र और उपराज्यपाल से जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2017 में जारी एक ज्ञापन और 16 फरवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति की शक्ति उपराज्यपाल को सौंपने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार को वकील की नियुक्ति पर निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि चुनी हुई सरकार को संवैधानिक अदालतों के समक्ष अपने वकील चुनने से रोका नहीं जा सकता।
आदेशों पर उठाए गए सवाल
याचिका में कहा गया है कि विवादित ज्ञापन और अन्य पारित आदेश दिल्ली के मतदाताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने की सरकार की क्षमता को प्रभावित करता है।
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